फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने जमीन के लालच में पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास और 25 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता सैय्यद इजहार अली के अनुसार थाना स्योहारा के गांव कमाला निवासी विपिन कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2014 को शाम के करीब चार बजे उसके पिता रामनाथ सैनी ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने के लिए गए थे। खेत में पानी भरा हुआ था। पिता के साथ वह, उसकी बहन भागेश और पत्नी सोना देवी भी खेत पर गए थे। जब उसके पिता खेत को जोतने लगे तो वहां पर उसका बड़ा भाई राजीव उर्फ पप्पू अपने हाथ में डंडा लेकर आया और पिता से खेत जोतने से मना किया। मगर, उसके पिता खेत जोतते रहे। इस बात से नाराज होकर राजीव ने पिता को गाली देनी शुरू कर दी और अपने हाथ में लिए डंडे से सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसके पिता गिर गए। जब उसने और उसकी बहन भागेश ने पिता को बचाने का प्रयास किया तो राजीव ने बहन के सिर में भी डंडा मारा। पिता रामनाथ सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया था कि उसके पिता के पास 60 बीघा जमीन थी। राजीव सारी जमीन को हथियाना चाहता था। रामनाथ सैनी का कहना था कि उनकी दो बेटियां हैं। उनकी शादी के बाद ही वे जमीन का बंटवारा करेंगे। इस बात को लेकर बड़ा बेटा राजीव उनसे बेहद नाराज था। पुलिस ने इस मामले में रिमांड पर लेकर राजीव से हत्या में प्रयुक्त खून लगा डंडा बरामद किया था। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान भागेश और सोना देवी अपने पूर्व में दिए गए बयानों से मुकर गईं। विपिन ने पहले तो अपने भाई के खिलाफ बयान दिए। पर बाद में जिरह के दौरान वह भी अपने पूर्व के बयान से मुकर गया। अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजीव को अपने पिता रामनाथ सैनी की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें