कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध
बिजनौर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गांव आदमपुर के प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर में कन्या भू्रण हत्या को सामाजिक अपराध बताते हुए इसे खत्म करने का आह्वान किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पूर्व जिला जज प्रसून कुमार कटियार ने कहा कि भ्रूण हत्या में चिकित्सक सहित सहयोग करने वालों को सजा का प्रावधान है। भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है। हम सबको इसे खत्म करना होगा। उन्होंने स्थाई लोक अदालत के माध्यम से वादों के निपटारे का आह्वान किया। स्थायी लोक अदालत के सदस्य अशोक निर्दोष ने कहा कि वादों के आपसी निपटारे से प्रेम भाव बना रहता है। शिविर में भरण पोषण व नाबालिग बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। संचालन पूर्व डीजीसी हरपाल सिंह ने किया। शिविर को प्रमोद शर्मा, आनंद जंघाला, राजीव तोमर, मोहम्मद सादिक, सरिता देवी आदि ने संबोधित किया। इस दौरान अभिषेक अग्रवाल, विभू अग्रवाल, मुकेश कुमार, सुबोध गुप्ता, प्रधान ऋषिपाल सिंह भी मौजूद रहे।