प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2024-25 के तहत 21 से 40 वर्ष के इच्छुक युवक, युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों के पास विशेष प्रशिक्षण या कौशल प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
उपायुक्त उद्योग आशुतोष सहाय पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण 4 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार http://diupmsme.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्तियों को किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के तौर पर आवेदक को न्यूनतम कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधित कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। लाभार्थी को परियोजना लागत में अधिकतम पांच लाख दिया जाएगा। जिसमें 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।