उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण लेने के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेगा। पूंजीगत मद में चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी को वहन करना पड़ेगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष को कुल परियोजना का 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदक को पांच प्रतिशत देना होगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए 10 अक्तूबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना फोटो, निवास प्रमाणपत्र (ग्राम प्रधान से प्रमाणित), शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। आवेदन की छायाप्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी। संवाद