भदोही में जिला उपभोक्ता आयोग ने बृहस्पतिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के खमरिया शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भदोही शाखा प्रबंधक के खिलाफ फैसला सुनाया। आयोग ने पीड़ित महिला को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख का क्लेम न देने पर फटकार लगाते हुए दो माह के भीतर रुपये देने का आदेश दिया। वाद खर्च पांच हजार रुपये देने का भी आदेश दिया। निर्धारित तिथि पर क्लेम न देने पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ पूरी धनराशि देनी होगी।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि औराई कोतवाली के औरंगाबाद निवासी परमिता पत्नी स्व. विजय कुमार ने 16 जनवरी, 2026 को उपभोक्ता आयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा के खमरिया शाखा प्रबंधक व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भदोही शाखा प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
बताया कि पति का बीओबी खमरिया शाखा में बचत खाता था। उस पर पीएम सुरक्षा बीमा योजना लागू थी। इस योजना के तहत 28 मई 2024 को उनके पति के खाते से 20 रुपये प्रीमियम के रूप में काटा गया। दो अगस्त, 2024 को पति हादसे में घायल हो गए। चार अगस्त को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
इसके बाद पीड़िता ने बैंक जाकर पीएम सुरक्षा बीमा के बारे में जानकारी ली। 21 सितंबर को उसने ऑनलाइन क्लेम दाखिल किया। लेकिन धनराशि नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने पीड़िता का क्लेम स्वीकार कर बैंक ऑफ बड़ौदा के खमरिया शाखा प्रबंधक व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भदोही शाखा प्रबंधक के खिलाफ फैसला सुनाया और दो माह के भीतर पीड़िता को दो लाख रुपये का आदेश दिया।