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पूर्व विधायक के पुत्र के मामले में फैसला सुरक्षित

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ज्ञानपुर। पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामद एके 47 और पिस्टल मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई बुधवार को हुई। अदालत ने फाइल को सुरक्षित रखते हुए फैसले के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। विष्णु मिश्र के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए बरामद असलहे को साजिश बताया गया है।
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रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो साल से विष्णु मिश्र फरार चल रहा था। पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। वाराणसी एसटीएफ ने जुलाई में पुणे से विष्णु मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते वर्ष आनापुर में असलहा फेंककर फरार होने के मामले में विवेचक की ओर से पुलिस रिमांड मांगी गई थी। अदालत ने पांच घंटे के लिए शर्तानुसार पुलिस कस्टडी देने का आदेश दिया। पुलिस ने रिमांड पर लेकर विष्णु की निशानदेही पर अमवा पेट्रोल पंप से एके 47, मैगजीन और पिस्टल बरामद की। विष्णु के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपत्ति दर्ज की। आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश का पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। पांच घंटे के स्थान पर महज सवा घंटे का वीडियो दिया गया है। वीडियोग्राफी के समय आवाज को म्यूट कर दिया गया था। यही नहीं कोर्ट ने कौलापुर प्लांट पर ले जाने के लिए आदेश दिया था लेकिन पुलिस बगैर कोर्ट को अवगत कराए अमवा लेकर चली गई। अधिवक्ता आनंद शुक्ल ने बताया की मामले में सुनवाई हुई है। 18 को फैसला आने की उम्मीद है।
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