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तीसरे वर्ष हुआ फैसला, पति और सांस को सश्रम कारावास

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ज्ञानपुर। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के रामनगर-बगाही गांव में वर्ष 2019 में हुई दहेज हत्या के मामले में पति को 14, सास को नौ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई। अर्थदंड भी लगाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने यह सजा सुनाई है। तथ्यों के मुताबिक प्रयागराज जनपद के झूंसी थानांतर्गत कटका गांव निवासी दिनेश कुमार ने अपनी पुत्री रंजना देवी का विवाह दुर्गागंज थाना क्षेत्र के रामनगर-बगाही निवासी विकास के साथ 2014 में किया था। कुछ समय तक वैवाहिक जीवन ठीकठाक रहा, तत्पश्चात ससुराल वाले दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न करने लगे। आरोप के अनुसार छह जनवरी 2019 को रंजना की जला कर हत्या कर दी गई। विवेचक ने विवेचना के बाद सास बनदेवी, पति विकास सरोज के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम आलोक कुमार यादव की अदालत ने पति विकास सरोज को 14 वर्ष, सास बनदेवी को नौ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 15-15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों को जेल भेज दिया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह व अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रवेश कुमार त्रिपाठी ने बहस की।
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