ज्ञानपुर। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अनलॉक-2 लागू कर दिया गया है। 31 जुलाई तक निर्धारित अनलॉक के दूसरे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने बुधवार को इसके निमित्त दिशानिर्देश जारी किया। इसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल आदि भी बंद रहेंगे। रात में 10 से पांच बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर ये प्रतिबंध रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जिला प्रशासन को भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार इस अवधि में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के विकल्प पूर्व की भांति खुले रहेंगे। केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य करना शुरू कर देंगे। सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम एवं सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। रात में 10 बजे से लेकर भोर में पांच बजे तक यातायात पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को ही छूट दी जाएगी।
संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा (65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और कई बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति) और आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप के प्रयोग का निर्देश भी दिया गया है। कहा गया है कि जिला प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करे। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने शासन की गाइडलाइन के हिसाब से विभागों को दिशानिर्देश जारी कर दिया।