-छह साल पहले धनऊपुर गांव में बाइक खड़ी करने के विवाद में हुई थी मारपीट, घायल की हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्ञानपुर, भदोही। जिला सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी दो दंपतियों को 10 और छह साल कारावास की सजा सुनाई। इसमें सगे भाइयों को 10-10 साल और दोनों की पत्नियों को छह-छह साल की सजा सुनाई गई। दुर्गागंज के धनऊपुर गांव में चार अक्तूबर 2019 को बाइक खड़ी करने के लिए हुए विवाद में मारपीट में घायल कमलेश कुमार यादव की मौत हो गई थी। करीब छह साल बाद कोर्ट ने उस मामले में निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कमलेश के बेटे आनंद कुमार यादव ने दुर्गागंज पुलिस को तहरीर दी थी कि चार अक्टूबर 2019 की शाम 7 बजे चाचा राजेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिए। कमलेश ने मना किया तो राजेश कुमार, राकेश कुमार, प्रमिला देवी, सुमन देवी ने गाली-गलौज करते हुए पिता कमलेश कुमार यादव, माता नगीना देवी को पीटने लगे। इसमें उसके पिता कमलेश यादव को गंभीर चोट आई। सरकारी अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार, राकेश कुमार, प्रमिला देवी और सुमन देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। पुलिस, माॅनिटरिंग सेल और डीजीसी की प्रभावी पैरवी पर जिला जज अखिलेश दुबे ने गैर इरादतन हत्या के दोषी राजेश कुमार और राकेश कुमार को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, 11 हजार रुपये जुर्माना एवं मारपीट एवं जानलेवा हमले में दोषसिद्ध अभियुक्ता प्रमिला देवी और सुमन देवी को छह-छह वर्ष का कारावास और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।