ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह ने सोमवार को शराब तस्करी करने के आरोप में दो दोषियों को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। वहीं, एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोईरौना पुलिस ने 10 जून 2025 को चेकिंग के दौरान सोनू हरिजन व शिवधर हरिजन निवासी मवैयाथान सिंह को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर दोनों ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया। कोर्ट ने दोनों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।