ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत ने बुधवार को मारपीट और गालीगलौच के दोषी अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक भदोही कोतवाली पुलिस ने जीतापुर निवासी महेश यादव के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज को लेकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने व गालीगलौज के दोषी अभियुक्त महेश यादव को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं दोषी के खिलाफ सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी हेमेंद्र ने की।