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किशोरी को भगाने के मामले में तीन वर्ष की सजा

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ज्ञानपुर। कोइरौना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथम मधु डोंगरा की अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपये की अर्थदंड आरोपित के अभिभावक से वसूल करने का आदेश सुनाया है। तथ्यों के मुताबिक पीड़ित पक्ष की ओर से 22 जून 2017 को कोइरौना थाना में इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि किशोरी घर से बाहर गई लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डा.अश्विनी कुमार मिश्र ने पैरवी, बहस की।
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