ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने पुलिस मुठभेड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। डेढ़ साल पहले दुर्गागंज के कुढ़वा में भदोही के प्रधानाचार्य हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश देने गई थी। टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। अभियोजन के मुताबिक 30 अक्तूबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक भदोही ने प्रधानाचार्य हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दुर्गागंज के कुढ़वा चौराहे के पास दबिश दी। पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े आरोपी शकील निवासी सुलेमपुर (हरखपुर) थाना मऊ आइमा जिला प्रयागराज और आशीष उर्फ भोले निवासी पंडिला इस्माइल गंज थाना थरवई प्रयागराज को पकड़ने गई। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आयुध अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश पुष्पा सिंह पुलिस टीम पर अवैध असलहे से फायरिंग करने के दोषी शकील उर्फ बड़े मिया को तीन साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।