अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोइरौना थाने में तीन साल पूर्व दर्ज मुकदमें में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आठ अप्रैल 2021 को थाना प्रभारी कोइरौना मोहम्मद खुर्शीद अंसारी हमराहियों के साथ भ्रमण पर निकले थे। जहां पता चला कि नियाज निवासी इस्लामपुर समेत अन्य का गैंग सक्रिय है जो लूट, हत्या जैसी घटनाओं में शामिल है। पुलिस ने नियाज, रसीद और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
तीनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आख्या भेजी। डीएम की संस्तुति पर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। विवेचना के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी नियाज निवासी इस्लामपुर भदोही, रसीद निवासी बाजार सरदार खां भदोही और धर्मेंद्र कुमार निवासी भिखरिया मनियर बलिया हालपता न्यू दुर्गा कॉलोनी थाना लोहता जनपद वाराणसी को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।