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Bhadohi News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को छह साल की सजा

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को छह साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला 15 साल पहले का है। कोईरौना थाना क्षेत्र के महमदपुर सेमराध निवासी सुशील कुमार उर्फ मल्लू यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2011 को गांव के ही सत्यप्रकाश यादव, शोभनाथ यादव, दीपक यादव व जानकी देवी उनके घर के सामने की सड़क खोद रहे थे। उनके पिता रंगलाल यादव ने मना किया तो विपक्षियों ने मारपीट करके घायल कर दिया। 19 अगस्त 2011 को उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने विवेचना की। विवेचना में शोभनाथ यादव, दीपक यादव व जानकी देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों को छह साल की सजा सुनाई। वहीं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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