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पंचायत चुनाव की सीटों में होगा बदलाव

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ज्ञानपुर। पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची को लेकर सोमवार को आए हाईकोर्ट के निर्णय ने प्रत्याशियों को बड़ा झटका दिया है। दो मार्च को अनंतिम सूची जारी होने के बाद चुनावी मैदान में कूदे प्रत्याशी एक बार फिर चित हो गए। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक 2015 को आधार बनाते हुए आरक्षण व्यवस्था प्रभावी हुई तो जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और बीडीसी के कई वार्ड का समीकरण एक बार फिर से बदल जाएगा।
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तकरीबन 25 दिन पूर्व शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण की स्थिति साफ की थी। जिसमें भदोही में अध्यक्ष की कुर्सी अनारक्षित, चार ब्लॉक सामान्य और एक एससी और एक ब्लॉक ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था। जबकि ग्राम प्रधान के 546 सीटों में 271 सामान्य, 150 ओबीसी और 125 एससी के लिए आरक्षित किया गया था। दो मार्च को जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के एक-एक वार्ड संग ग्राम प्रधान के सभी सीटों का आरक्षण तय कर अनंतिम सूची जारी की थी। अनंतिम सूची में 100 से 150 गांव ऐसे मिले जहां चक्रानुक्रम और जनसंख्या के विपरीत आरक्षण लागू किया गया। पूर्व में तीन बार सामान्य रही ग्राम पंचायत चौथी बार अनारक्षित की गई जबकि जिन गांवों में एससी नहीं थे उन्हें भी इस बार एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया था। हालांकि मामला कोर्ट में जाने के बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने 1995 की बजाए 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण की स्थिति 27 मार्च तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय आते ही प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी की तैयारी में लगे प्रत्याशी चित हो गए।
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इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा। इसके साथ ही तय समय पर आरक्षण की सूची जारी की जाएगी।
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