ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ता को 86 हजार 219 रुपये का चेक दिया।
भदोही नगर के चौरी रोड निवासी धीरज जायसवाल एवं कृष्णा जायसवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 22 अप्रैल 2025 को निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रथयात्रा चौराहा वाराणसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।
वादी ने शिकायत कि कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी होने के बावजूद अस्पताल में उपचार पर हुए खर्च का भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने मामले में पांच दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह निर्णय की तिथि से दो महीने के भीतर परिवादी को उपचार व्यय 48 हजार 773 रुपये, क्लेम खारिज करने की तिथि तीन फरवरी 2025 से निर्णय तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के लिए 35 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया था। आयोग के आदेश पर कंपनी के पैनल अधिवक्ता ने 86 हजार 219 को चेक आयोग में जमा किया।
शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने परिवादी धीरज जायसवाल को उनके अधिवक्ता की पहचान पर चेक सुपुर्द कर दिया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 मार्च 2026 को किया जाएगा। संवाद