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Bhadohi News: वाहन चोरी करने वाले पर कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का अर्थदंड

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ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को बोलेरो चोरी करने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन जनवरी 2025 को सरावां वीरमपुर निवासी अनिल ने ऊंज थाने में बोलेरो चोरी की सूचना दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनोद कुमार निवासी सुधवैं को कोर्ट ने वाहन चोरी का दोषी माना। कोर्ट ने एक हजार अर्थदंड और जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।
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