ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोपीगंज नगर में सरेराह बम फेंककर जानलेवा हमला करने के आरोपी प्रशांत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि गत 25 जून को शाम को लगभग सात बजे गोपीगंज निवासी मनीष यादव अपने घर पर बैठा था। तभी अचानक बाइक पर सवार तीन आरोपियों मनजीत सिंह, प्रशांत सिंह और एक अज्ञात, जो कि जोगिनका गांव के रहने वाले थे, आकर उस पर अचानक बम से हमला कर दिए। इस दौरान लगातार तीन बम फेंके गए, जिससे दो लोगों को चोट आई। मामले में एफआइआर दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत की दरखास्त दी गई थी,जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक यादव की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी पंकज तिवारी ने की।