ज्ञानपुर। अभोली ब्लॉक के फत्तूपुर गांव में पात्र लाभार्थी के बजाए आवास का पैसा अपात्र के खाते में कूटरचित तरीके से भेज दिया गया। मामले में लापरवाही बरतने पर डीपीआरओ बालेशधर द्विवेदी ने ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार सरोज को निलंबित कर रिकवरी का आदेश दिया है।
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे लोगों को आवास प्लस में चिह्नित कर लाभ दिया जा रहा है। जिसके तहत हर ब्लॉक में लाभार्थी चयनित हो रहे हैं। अभोली ब्लॉक के फत्तूपुर में आवास प्लस की सूची में आईडी संख्या 135627659 पर सुषमा पत्नी रमाशंकर गौतम का नाम अंकित है। परिवार विवरण के मिलान में पाया गया कि आवास प्लस पर दर्ज आईडी सुषमा देवी का है लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार सरोज ने वास्तविक लाभार्थी को आवासीय योजना का लाभ न देकर कूटरचित अभिलेख तैयार कर कुसुम देवी पत्नी रमाशंकर को फर्जी तरीके से आवास आवंटित कर प्रथम किश्त की धनराशि 40 हजार का भुगतान कर दिया।
विभागीय स्तर से कराई गई जांच में पाया गया कि अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से वास्तविक लाभार्थी को आवास का लाभ न देकर अन्य को दिया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि शासकीय धन के गबन का प्रयास किया गया। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर प्रकरण में दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार को निलंबित कर रिकवरी का आदेश दिया।