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मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार अर्थदंड

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ज्ञानपुर। मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी किशोर को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-नं-1 श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत ने 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग है इसलिए अर्थदंड की धनराशि उसके पिता से वसूल की जाएगी। उसमें 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। घटना जून 2019 की कोइरौना थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। अधिवक्ता के अनुसार, एक जून 2019 को एक महिला ने तहरीर देकर गांव के ही एक किशोर पर आरोप लगा कि उसकी पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। उसी आधार पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार केे आदेश सुनाया। आदेश में कहा है कि आरोपी अभी 21 वर्ष से कम है ऐसे में उसे सेफ्टी होम में रखा जाए। उसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा न्यायालय में आरोपी किशोर के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी। उसी आधार पर शेेष सजा जेल में बिताए जाने का निर्णय होगा। इस मामले में विशेष लोक अभिषेक डॉ. अश्विनी कुमार मिश्र ने पैरवी की। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस विभाग भी प्रभावी पैरवी कर रहा है।
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