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Bhadohi News: छात्रा से अश्लीलता करने के दोषी शिक्षक को पांच साल की सजा

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ज्ञानपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दुर्गेश की अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को पांच साल कारावास एवं 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दो साल पूर्व मोढ़ क्षेत्र के एक विद्यालय में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। 13 अप्रैल 2024 को सुरियावां थाने में पुलिस ने शिक्षक संदीप गुप्ता निवासी सुल्तानपुर बदलापुर जौनपुर के खिलाफ एससीएसटी, अश्लीलता करने की प्राथमिकी दर्ज की। आरोप था कि उसने विद्यालय में एक दलित छात्रा के साथ अश्लील हरकत किया।
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मामले में शिक्षक के खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां सरकारी एवं आरोपी के अधिवक्ताओं ने अपने तरफ से तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच साल कारावास एवं 60 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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