जिला उपभोक्ता के आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे ने मंगलवार को अधीक्षक डाकघर वाराणसी पश्चिम मंडल को नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आयोग ने 20 मार्च को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि उपभोक्ता को बकाया राशि जमा न करने पर क्यों न आपसे वसूली की जाए।
भदोही निवासी अशोक कुमार मिश्र ने आयोग में डाकघर के खिलाफ शिकायत करते हुए सेवा में कमी का आरोप लगाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 दिसंबर 2018 को आदेश जारी किया। जिसमें पीड़ित को करीब एक लाख नौ हजार रुपये देने का आदेश दिया था।
आरोप है कि डाकघर की ओर से पीड़ित को कम पैसे का भुगतान तो कराया गया। जिस पर उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर न्यायाधीश संजय कुमार डे ने डाकघर अधीक्षक वाराणसी पश्चिम मंडल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 20 मार्च को तलब किया है।