ज्ञानपुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
20 मई 2016 को औराई कोतवाली में पीड़ित ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आकाश दुबे निवासी मेड़हा ने उनके भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की और साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश दुर्गनारायण सिंह ने अभियुक्त आकाश दुबे निवासी मेड़हा को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मारपीट व गालीगलौज के चार दोषियों को दो साल की कैद
ज्ञानपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने बुधवार को मारपीट व गालीगलौज के चार दोषियों को दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी के खिलाफ सात-सात हजार का जुर्माना लगाया।
कोईरौना थाना क्षेत्र के दस्सूपुर में 19 सितंबर 2021 को मारपीट और गालीगलौच के एक मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने जमीन विवाद को लेकर लालजी, भोलानाथ पाल, रामलाल पाल और सुभाष पाल निवासी दस्सूपुर पर मारपीट और गालीगलौज का आरोप लगाया। कहा कि विपक्षियों ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग किया। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों को दो साल कैद की सजा सुनाते हुए सभी पर सात-सात हजार का जुर्माना लगाया।