मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कालीन निर्यातकों से ठगी करने के दोषी को सात साल कारावास और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। भदोही कोतवाली में एक दिसंबर 2002 को निर्यातकों से ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। कई साल तक चली विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ठगी करने के दोषी देवशंकर मुखर्जी निवासी अयोध्यापुरी जलालपुर को कुटरचना, जालसाजी समेत अन्य मामलों में सात साल कारावास की सजा सुनाई।