ज्ञानपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने जानलेवा हमले के सात दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब एक दशक पूर्व के मुकदमें में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक दिसंबर 2012 में कोइरौना के हरिरामपुर गांव निवासी रामआसरे खड़ंजे पर बाजरा रखा था। हटाने के विवाद को लेकर दो पक्षों के मारपीट हो गई। इसमें पुलिस ने रामआसरे, संदीप कुमार, श्याम कुमार और लाल साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं नौ-नौ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह उसी मुकदमें में दूसरे पक्ष के लाल बहादुर, जैनेंद्र कुमार और मंजू लाल को भी जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन-तीन साल कारावास और 38-38 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।