फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: त्योहारों को लेकर 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। सावन माह, लवकुश मेला, मुहर्रम के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह ने 10 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी डंडा या पांच सेमी से अधिक लंबी छूरी आदि का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। यह आदेश सिख और गोरखा जाति के व्यक्तियों जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी और गलती करने पर कार्रवाई होगी। 31 अगस्त तक यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो आगे भी प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें