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जनपद में धारा 144 प्रभावी

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ज्ञानपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बृहस्पतिवार को जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक व अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान ईट पत्थर, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, अग्निशस्त्र, भाला, भुजाली, धारदार हथियार, लाठी डंडा व अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसके अलावा डीएम ने बताया कि धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क और गलियों में पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। डीएम ने अपने आदेश में कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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