ज्ञानपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्शन लिया है। ट्रक में आग लगने से हुई क्षतिपूर्ति का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर साठ हजार रूपये का जुर्माना लगाया और ट्रक के मरम्मत का 6,70,481 रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। आदेश दिया कि दो माह के भीतर पूरी धनराशि दें।
जिला उपभोक्ता आयोग ट्रक में आग लगने से हुई क्षतिपूर्ति का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने पीड़ित को दो माह के भीतर छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ ट्रक की मरम्मत में खर्च हुए 6,70,481 रुपये देने का निर्देश दिया। चेताया कि अगर तय समय में भुगतान न किया गया तो पूरी राशि पर 27 दिसंबर 2022 से निर्णय तिथि तक नौ फीसदी ब्याज के साथ पूरी धनराशि चुकानी होगी।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि धानापुर उत्तरी डाकखाना, गोपीगंज निवासी निलेश कुमार पांडेय ने 14 अगस्त, 2023 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके ट्रक में 27 दिसंबर, 2022 को शार्ट सर्किट से आग लग गयी। अपनी ट्रक का उन्होंने इश्योरेंस कराया था। जिसका उन्होंने 6,70,481 रुपये लगाकर मरम्मत कराया।
इसको लेकर उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम दाखिल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। उपभोक्ता आयोग में शिकायत के बाद इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जारी की गयी। आयोग ने कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। जिसके जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने पीड़ित की सेवा की कमी को देखते हुए बीमा कंपनी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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जिसमें 50 हजार जुर्माना और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च रहा। इसके अलावा दो माह के अंदर परिवादी को 6,70,481 रुपए छह फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। आयोग कहा है कि आदेश का अनुपालन न होने बीमा कंपनी को पूरी धनराशि नौ फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी।