ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में कंप्यूटर आदि क्रय करने व अन्य चिकित्सकीय संसाधन सामग्री के संबंध में अपर निदेशक स्वास्थ्य मिर्जापुर मंडल से सूचना मांगी गई थी। समय से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मामले में आयोग ने एडी स्वास्थ्य के जन सूचना अधिकारी को 16 दिसंबर को तलब किया।
जिले के संसारापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विभूति नारायण दुबे ने आरटीआई एक्ट के तहत 2023 में आवेदन कर एडी स्वास्थ्य से महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में कंप्यूटर आदि क्रय करने, परिसर में कराए गए निर्माण कार्य व संसाधन सुविधाओं पर व्यय धनराशि आदि से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी सूचना उपलब्ध न कराने पर एडी स्वास्थ्य के जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध लखनऊ स्थित राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल किया। जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग की अदालत ने सुनवाई तिथि 16 दिसंबर रखी है। जानकारी उपलब्ध कराने व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने संबंधी अभिलेख राज्य सूचना आयोग की अदालत न्याय कक्ष संख्या 9 में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।