ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बुधवार को चंदा ऑटोमोबाइल्स, वाराणसी के प्रबंधक से 65000 रुपये वसूलने का आदेश दिया है। यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूलने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दिया गया है। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के अभिषेक कुमार ने 29 जुलाई 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 29 जुलाई, 2022 को 79 हजार रुपये में एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा था। वाहन की बैटरी की गारंटी तीन साल की थी। 15 दिसंबर, 2023 को बैटरी और मोटर में खराबी आ गई।
कंपनी ने शिकायत के बाद भी नई बैटरी नहीं दी और न ही मरम्मत कराई। उपभोक्ता आयोग ने 9 जुलाई, 2026 को कंपनी को 35000 रुपये बैटरी मूल्य, 25000 रुपये मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना और 5000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश 13 मार्च, 2026 तक दिया था। कंपनी द्वारा धनराशि न देने पर आयोग ने अब वसूली का आदेश दिया है। आयोग ने 13 अगस्त 2026 तक मामले में निष्पादन या अवमानना वाद देने को कहा है।