ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 56 हजार क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। दो महीने में पैसा न देने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज क्लेम खारिज करने की तिथि 11 अप्रैल 2022 से देना पड़ेगा।
परिवादी शिवकुमार सेठ निवासी मूल पसियान मोहल्ला गोपीगंज ने नौ जून 2022 को गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड बेंगलुरू और जीत बहादुर यादव ब्रांच मैनेजर हलवासिया बिल्डिंग महात्मा गांधी रोड हजरतगंज लखनऊ को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, बीमा कंपनी ने उन्हें क्षतिग्रस्त गाड़ी की मरम्मत का खर्च न देकर सेवा में कमी की। परिवादी के अधिवक्ता संतोष कुमार एवं मनीष कुमार दुबे ने बताया कि मुवक्किल की गाड़ी यूपी 32 डीएफ 9317 का बीमा इंश्योरेंस कंपनी से चार फरवरी 2022 को कराया गया था। 21 मार्च 2022 को परिवादी गोपीगंज बाजार से तिलंगा जा रहा था। रेलवे फाटक पर कार को बचाने में लोहे से टकराकर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। परिवादी का क्लेम कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कथित दुर्घटना से वाहन को कोई क्षति मैच नहीं कर रही है। आयोग ने विपक्षियों को नोटिस जारी किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दो माह के अंदर मरम्मत पर आए खर्च एक लाख 56 हजार 61 रूपये और सेवा में कमी के लिए 15 हजार जुर्माना लगाया। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।