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विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

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ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोइरौना थानाक्षेत्र के मवैयाथान सिंह गांव में हुए जालसाजी के मामले में विवेचक की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपित को बतौर अभियुक्त तलब किया।
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वादी मुकदमा सुभाषचंद दूबे ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। मामले में वादी की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत में दलील दी गई कि तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपितों के दबाव और प्रभाव में विवेचक ने प्रश्नगत प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपितों को बतौर अभियुक्त तलब करते हुए विवेचक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया। वादी की तरफ से अधिवक्ता विजयनाथ पांडेय ने पैरवी की।
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