ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट के मामले में गोपीगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश सुनाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आशीष कुमार अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश बिंद के माध्यम से 156(3) अंतर्गत वाद दाखिल किया था कि हरिशचंद्र मौर्य आदि 26 नवंबर 24 अगस्त सुबह लगभग नौ बजे एकराय होकर दरवाजे पर आ गए। धमकी दिया कि खड़ंजा को जबरन बनवाएंगे जो करना हो कर लो। विरोध करने पर मारपीट कर चोट पहुंचा दी। मामले की सूचना लिखित रुप से कोतवाली और जरिए डाक एसपी को सूचना दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 26 नवंबर को दोनों पक्ष की दलील सुनने के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून ने आपराधिक संज्ञेय पाते हुए प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश सुनाया।