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हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का ही होगा काम

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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर (एचएसएन) प्लेट वाले वाहनों का परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम 30 सितंबर के बाद नहीं होगा। परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर सभी वाहन स्वामियों को समय सीमा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया। कहा कि एचएनएस प्लेट नहीं लगे वाहनों का डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि नहीं होगा। चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जनवरी-2019 से डीलरों ने नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि दिसंबर-2019 तक हर हाल में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने थे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दो साल से समय सीमा बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर अंतिम डेट लाइन है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर लगे वाहनों के काम काज पर कार्यालय में रोक लग जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन से आए आदेश में 30 सितंबर तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के लिए कहा गया। इसके बाद इस अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। यदि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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