ज्ञानपुर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति मधु डोंगरा की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के दो दोषियों को एक-एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कौशलनाथ पांडेय और आलोक दुबे ने बताया कि 20 जुलाई 2019 को सुरियावां कोतवाली के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ कुछ अन्य महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। इस दौरान जोधापुर सुरियावां निवासी रोहित यादव और रंगीले द्वारा वहां पहुंचकर मोबाइल से भद्दी-भद्दी गाने बजाए जाने के साथ वीडियो चलाया गया। इसके अलावा स्कूल जाते समय उनकी बेटी के साथ छेड़खानी भी करते हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद सुरियावां कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त 2020 को अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति मधु डोंगरा की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा सुनाने के साथ-साथ दो-दो हजार का अर्थदंड सुनाया। कोर्ट ने दोनों युवकों के कोर्ट में बितायी गई अवधि को सजा में समाहि त किये जाने का आदेश दिया।