फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: पति-पत्नी एवं बेटे को एक-एक साल कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पति-पत्नी एवं बेटे को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई। उनको एससीएसटी के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

दुर्गागंज के हरदुआं निवासी सत्य नारायण गौतम ने 10 मार्च 2016 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने खेत में चरी बो रहा था। उसी दौरान सुभाष पांडेय, रामकुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता, भानुमति ने गाली गलौज एवं मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। सुनवाई के दौरान ही सुभाष पांडेय की मौत हो गई। जहां दोनों पक्ष के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने एससीएसटी के मुकदमें में दोषमुक्त कर दिया, जबकि मारपीट के मामले में एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ल ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें