फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: पशु तस्करी के दोषी को एक साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दुर्गेश ने बृहस्पतिवार को पशु तस्करी के दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। ऊंज पुलिस ने 2019 में एक ट्रक में भरकर ले जा रहे 20 बैल को बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक चालक मुबारक हुसैन उर्फ मैसर निवासी फतेहपुर घाट, पूरामुफ्ती, कौशांबी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दुर्गेश ने आरोपी मुबारक हुसैन उर्फ मैसर को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को एक साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें