ज्ञानपुर। नगर पंचायत से एनओसी लेकर जगह-जगह सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे लगा रही हर्ष पावर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली विभाग ने नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। विभाग ने विद्युत अधिनियम उल्लंघन बताते हुए जवाब नहीं देने पर उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने की चेतावनी दी है।
ज्ञानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में गत पखवारे भर से अधिक समय में ज्ञानपुर-गोपीगंज मार्ग, दुर्गागंज मार्ग, भदोही मार्ग पर के किनारे सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे लगाए जा रहे हैं। हर्ष पावर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने नगर पंचायत से एनओसी लेकर यह काम शुरू किया है। कंपनी को नगर में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति देनी है। अवर अभियंता रमन चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सोलर नीति 2016 के तहत प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, वहां सौर ऊर्जा की व्यवस्था करनी है। यह विद्युत अधिनियम 2003 और 1956 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।