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Bhadohi News: दहेज हत्या में 21 महीने जेल में रहा नाबालिग, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

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ज्ञानपुर (भदोही)। दहेज हत्या के मामले में 21 महीने तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहे एक किशोर को किशोर न्यायालय बोर्ड ने दोषमुक्त कर दिया। दहेज हत्या में फंसने के बाद गरीबी के कारण वह केस नहीं लड़ पा रहा था। इसके बाद लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) से उसे सहायता मिली। किशोर न्यायालय में उसकी पैरवी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल ने की। प्रधान मजिस्ट्रेट मोहम्मद शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने किशोर को दोषमुक्त कर दिया। चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल दीपक कुमार रावत ने बताया कि जुलाई 2023 में औराई थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पति के खिलाफ पत्नी के उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी ने अत्यधिक गरीब होने के कारण जेल अधीक्षक के माध्यम से फ्री लीगल एडवाइजर की मांग की। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करने के लिए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) को जिम्मेदारी मिली। अभियुक्त के पक्ष से स्वयं चीफ डिफेंस काउंसिल ने केस लड़ने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने मामले के पांच गवाहों से जिरह की और आवश्यक कागज इत्यादि देखने के बाद पाया कि आरोपी नाबालिग है। इसके बाद मामले को पॉक्सो कोर्ट ने किशोर न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। इस बीच किशोर को 21 महीने न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बिताने पड़े। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने किशोर को दोषमुक्त कर दिया।
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