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Bhadohi News: डायजापाम टैबलेट बेचने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने डायजापाम टैबलेट की बिक्री के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि दो साल 10 माह छह दिन की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने 27 अगस्त 2012 को चेकिंग के दौरान होरीलाल यादव उर्फ संतोष यादव निवासी धोबियाना गली रतनगंज, कटरा मिर्जापुर को लालानगर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से 360 डायजापाम टैबलेट बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र भेजा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने दोषी को जेल में बिताए गई दो साल 10 माह छह दिन की अवधि की कारावास की सजा सुनाई। चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने कहा कि जुर्माना न देने पर पांच दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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