ज्ञानपुर। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम न्यायिक भान सिंह और जिला कृषि अधिकारी इरम मिर्जा ने ज्ञानपुर और गोपीगंज की चार दुकानों की जांच की। गोदाम में खाद के स्टॉक में भिन्नता मिलने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि दो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी को हिदायत दी गई है कि ओवररेटिंग न करें। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बारिश के कारण इन दिनों धान की रोपाई चल रही है। सहकारी समितियों और इफको के केंद्रो पर डीएपी के लिए किसानों की भीड़ लग रही है। निजी दुकानदार मनमानी ढंग से किसानों से खाद एवं रसायन का दाम वसूल रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में बैठक के दौरान दुकानों की जांच के निर्देश दिए गए। मंगलवार को एसडीएम और कृषि अधिकारी ने ज्ञानपुर में डीएन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, न्यू मौर्य खाद-बीज भंडार ज्ञानुपर, न्यू मौर्य खाद-बीज भंडार थोक ज्ञानपुर देहाती, साईं एग्रो सीड थानीपुर और क्रय विक्रय सहकारी समिति गोपीगंज की जांच की। न्यू मौर्य बीज भंडार थोक की जांच में डीएपी, एनपीके के स्टॉक में भिन्नता मिली। इस कारण उक्त दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया। वहीं रजिस्टर सही न मिलने पर दो अन्य दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।