फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: अपहरण के दोषी को दो साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो मधु डोगरा की अदालत ने अपहरण के दोषी को दो साल कारावास और तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

भदोही कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक भगा ले गया। पुलिस ने 12 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ नाबालिग को भगाने, दुष्कर्म एवं पाॅक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां कोर्ट ने अपहरण का दोषी मानते हुए सुहेल सिद्दीकी निवासी लछनपुर पोस्ट तरती थाना नेवढ़िया जिला जौनपुर को दो साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें