ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो मधु डोगरा की अदालत ने अपहरण के दोषी को दो साल कारावास और तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
भदोही कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक भगा ले गया। पुलिस ने 12 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ नाबालिग को भगाने, दुष्कर्म एवं पाॅक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां कोर्ट ने अपहरण का दोषी मानते हुए सुहेल सिद्दीकी निवासी लछनपुर पोस्ट तरती थाना नेवढ़िया जिला जौनपुर को दो साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।