ज्ञानपुर। जिले में 19 अक्तूबर से नौवीं से 12वीं तक के स्कूल संचालन से पूर्व ही प्रधानाचार्यों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया गया। लापरवाही बरतने पर प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक चौरसिया ने कहा कि 19 अक्तूबर को स्कूल खोलने से पूर्व प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए, प्रथम पाली में सुबह आठ बजकर 50 मिनट से 11.20 बजे तक हाईस्कूल जबकि 12.20 से 2.50 बजे तक इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन होगा। सभी स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की सुविधा होना अनिवार्य है। किसी विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी में बुखार के लक्षण मिले तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दें।
विद्यार्थियों का हाथ धुलाने के बाद ही स्कूल में प्रवेश कराया जाए। छुट्टी होने पर सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराया जाए। प्रत्येक दिन कक्षा में 50 फीसदी छात्र को ही बुलाएं। जो छात्र बच जाएं उन्हें अगले दिन बुलाकर पढ़ाएं। स्कूल में प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त मात्रा में मॉस्क की सुविधा हो, जिससे परेशानी न हो। स्कूल प्रबंधन छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर बात करें। अगर वे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो दबाव न दें। सभी बिंदुओं का पालन नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई तय होगी।