ज्ञानपुर (भदोही)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट द्वितीय की अदालत ने युवती पर जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोइरौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने छह जून 2018 तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रात के 11.30 बजे उसके घर में घुसकर मंटू दूबे ने चाकू से जाललेवा हमला किया था। शोरगुल मचाने पर वह भाग गया। पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दर्ज कर न्यायालय में भेजा। दोनो पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने दोषी मंटू दूबे को पांच वर्ष कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने की। संवाद