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दहेज हत्या में पति को सात साल कारावास

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ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई जबकि जेठ और सास संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त हो गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार कछवां मिर्जापुर निवासी घनश्याम मौर्य ने अपनी लड़की सीमा की शादी 23 अप्रैल 2017 को दौड़ियाही गोधना गांव के धर्मेंद्र मौर्य से की थी। इस दौरान घनश्याम मौर्य की ओर से शादी में डेढ़ लाख नकद और उपहार दिया गया था। आरोप था कि ससुराल वाले 15 लाख की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद शादी के आठ माह बाद दो फरवरी 2018 की सुबह फोन से सूचना दी गई कि उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। इस मामले में पति धर्मेंद्र, जेठ मनोज मौर्य और सास विद्या देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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