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Bhadohi News: पत्नी के गले पर ब्लेड मारने वाले दोषी पति को छह महीने की सजा

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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरकिरन कौर की अदालत ने पत्नी के गले में ब्लेड मारने के मामले में दोषी पति को छह महीने का की कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर एक हजार का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 24 मई 2013 को वादिनी ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि दामाद पप्पू निवासी जलालपुर भदोही का बेटी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी दौरान दामाद ने बेटी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की। उसके बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। मंगलवार को न्यायिक अधिकारी हरकिरन कौर ने दोष्ज्ञी पप्पू को छह महीने की कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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