भदोही। पुलिस और तहसीलकर्मियों की उपस्थिति में मंगलवार को चक अब्दुल करीम उर्फ काजीपुर में स्थित एक भूमि और मकान को कुर्क कर मकान खाली कराया गया। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी के आदेश के बाद की गई। कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि फिरोज अख्तर बनाम हाफिज मोबीन मामले में उपजिलाधिकारी कार्यालय के आदेश का पालन कराया गया। एसडीएम ने आदेश दिया था कि आराजी चक अब्दुल करीम उर्फ काजीपुर में 0.1640 हेक्टेयर भूमि आवेदक फिरोज अख्तर ने विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की है। जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मौके पर 70 फीट लंबा व 35 फीट चौड़ा पक्का निर्माण भी आवेदक ने कराया है, लेकिन विपक्षी हाफिज मोबीन ने अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम ने गत 30 दिसंबर को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भदोही को उपरोक्त विवादित भूमि व मकान को कुर्क करने के आदेश दिए। पुलिस ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई के बाद विवादित भूमि और मकान से कुर्क की गई संपत्ति को न्यायालय के आदेशानुसार निष्पक्ष व्यक्ति की सुपुर्दगी में दे दी।