फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख को मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने फर्जी पता पर लाइसेंस लेने के मामले में ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ 2011 में कोतवाली गोपीगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन

गोपीगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव त्रिपाठी ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह प्रयागराज के खपटिहां गांव के हैं, लेकिन कौलापुर के पते पर असलहा लाइसेंस ले लिया है। 2012 से ही गैर जमानती वारंट जारी है, लेकिन पुलिस तामिल नहीं कराई थी। 25 सितंबर को वह जनपद न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्हें एल-1 अस्पताल भदोही में रखा गया था। प्रमुख के अधिवक्ता मनोज पांडेय ने जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें